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आखिरकार 5 साल इंतजार के बाद देश में (सि एए) यानी नागरिक संशोधन अधिनियम लागू हो गया। 2019 में यह अधिनियम सदन से पास हुआ तब पूरे भारत में कई जगह विरोध हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सि एए के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नियम के तहत तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब सि एए नियम लागू होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्ता और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर नागरिकता प्राप्त की जा सकेगी।
साल 2019 में केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया गया था। जिसमे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के छह अल्पसंख्यकों ( हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी) को 31 दिसंबर से पहले आए है उन्हे भारतीय नागरिकता का प्रस्ताव दिया गया था। नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के अधीन रहेगा।
सि एए कानून आने के बाद तुरंत यह कानून अभी लागू नही हो सका था क्योंकि इसके लिए इसके नियमों को अधिसूचित करना बाकी था। लेकिन अब इसका लागू होना साफ हो चुका है। संसदीय कार्य नियमावली के अनुसार किसी भी नए कानून को राष्ट्रपति के मंजूरी के छह महीने के भीतर उस नियम का रूप रेखा तैयार हो जाना चाहिए अन्यथा लोकसभा और राज्यसभा अधिनस्थ विधान समितियों से समय का मांग केंद्र सरकार को करना होता है। 2020 से लगातार गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समिति से नियमित अंतराल पर समय बढ़ाने का मांग करता रहा है। अंततः आज 11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर सि एए कानून लागू कर दिया है।
नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा
सि एए लागू होने के बाद गृह मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सरकार द्वारा हमेशा कहा जा रहा है की यह कानून किसी का भी नागरिकता छीनने के लिए नही नागरिकता देने के लिए कानून आया है। लेकिन नागरिकता लेने के लिए आवेदक को योग्य होना जरूरी है।
उन्हे यह दिखाना होगा की वो भारत में 5 साल लगातार रह चुके है। या साबित करना होगा की भारत में 31 दिसंबर में 2014 से पहले आए है। यह भी दिखाना होगा की वो अपने देश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण अपने देश से भागकर यहां (भारत) आएं है।
किसी भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिकों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसे अपने देश द्वारा पासपोर्ट का कॉपी , स्कूल, विश्वविधालय, शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र का कॉपी, अपने देश द्वारा जारी सरकारी निकाय या सरकारी एजेंसियों की ओर से जारी कोई भी पहचान पत्र, अपने देश के सरकारी अथॉरिटी या सरकारी एजेंसी की ओर से जारी कोई अन्य दस्तावेज जो यह साबित करता हो कि आवेदक पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक है। आवेदकों को स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित किसी सामुदायिक संस्थान द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो पुष्टि करता हो कि वह हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित है और उपर्युक्त समुदाय का सदस्य बना हुआ है।
लागू हो गया सि एए, जाने क्या है यह कानून और किसी मिलेगा फायदा।