दिनांक 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को इस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ,भागलपुर द्वारा आम सभा सह संविधान संशोधन सभा दिन के 11:00 बजे आनंदराम ढांढनिया स्मृति भवन स्थित चैंबर कार्यालय में किया गया ।गत बैठक की कार्रवाई की संपुष्टि चेंबर के सचिव श्री गिरधर गोपाल मवांडिया द्वारा दिया गया।
महासचिव रोहित झुनझुनवाला ने अपने प्रतिवेदन में सभी सदस्यों का दिल से स्वागत किया और चेंबर द्वारा किए गए काम का उल्लेख सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया !
होल्डिंग टैक्स :
इस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज,भागलपुर द्वारा 16 मार्च 2019 को होल्डिंग टैक्स का शिविर 11 दिन दिनों के लिए लगाया गया । वर्तमान में भी सप्ताह में 2 दिन निगम के कर्मचारी कार्यालय में आते हैं । एम होल्डिंग टैक्स की रसीद कटती है ।अनेक सदस्यों ने इसका लाभ उठाया।
मालगुजारी अंचल :
20 अगस्त 2019 से लगातार 10 दिनों तक जगदीशपुर अंचल के अधीन आने वाले शहर वासियों एवं इस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज सदस्यों की मालगुजारी की रसीद अघतन करवाई गई। चेंबर को शिविर में भीड़ के काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। अनेकानेक लोग ने इस प्रकार के कर का बकाया लंबित था ।जिसका निराकरण हुआ।
प्रोफेशनल टैक्स :
प्रोफेशनल टैक्स का शिविर इस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ,भागलपुर द्वारा 2019 एवं 2020 दोनों सत्र में लगाया गया।
ट्रेड लाइसेंस :
भागलपुर नगर निगम द्वारा रसोइयों का ट्रेड लाइसेंस का शिविर 14 अप्रैल 2019 से 15 दिनों के लिए इस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज,भागलपुर भवन में लगाया गया। सभी सदस्यो को भरपूर लाभ मिला । लगभग 300 सदस्यों ने अपने नए ट्रेड लाइसेंस बनवाए।
माप तोल :
सदस्यों की मांग पर इस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज भागलपुर के प्रयासों से अभिषेक जैन के नेतृत्व में संयोजक में 18-9-2019 एवं 12-2-2020 को चेंबर कार्यालय में माप तोल विभाग का शिविर लगाया गया। इसमें व्यवसायियों ने अपने माप तोल के उपकरण का सत्यापन एवं लाइसेंस का नवीकरण एवं नए लाइसेंस बनाने का काम हुआ। नवगछिया में भी दिनांक 25 जनवरी 2021 को माप तोल का शिविर लगाया गया। इसमें लगभग 340 सदस्यों ने इसका लाभ लिया।
ओ टी एस :
15 जनवरी 2020 से लेकर 24 जनवरी 2020 तक एवं 15 फरवरी 2020 को इस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज,भागलपुर द्वारा वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम का शिविर लगाया गया। इस शिविर में शहर व्यवसायियों लाभ उठाया ।
आधार कार्ड एवं सुकन्या समृद्धि योजना :
इस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज,भागलपुर कार्यालय में डाक विभाग द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2021 तक आधार कार्ड बनवाने एवं संशोधन का शिविर लगाया गया। जिसमें लगभग 160 व्यक्तियों ने इसका लाभ लिया। भारतीय डाक विभाग द्वारा चेंबर कार्यालय में सुकन्या समृद्धि योजना का शिविर भी लगाया गया।
जी एस टी :
राज्य कर माल एवं सेवा कर विभाग के नियम निर्देश अनुसार व्यापारियों को सुविधा एवं सलाह के लिए समय-समय पर GSTR-9,GSTR-9A,GSTR-9B,GSTR -9C,GSTR-3B में दिक्कतें आ रही थी । इसके सहायता हेतु निशुल्क शिविर चेंबर कार्यालय में लगाया गया।
अंत में महामंत्री रोहित झुनझुनवाला ने सभी सदस्यों को आज की आम सभा में आने के लिए धन्यवाद दिया।
मंडल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य श्री अभिषेक जैन ने आए हुए सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत किया ।कोरोना काल में चेंबर द्वारा किए गए रेलवे के कार्यों का पूरा विवरण सभी सदस्यों के बीच प्रस्तुत किया। डीआर यूसीसी सदस्य अभिषेक जैन ने समय-समय पर रेल मंत्रालय को जो पत्राचार किया उसका विवरण आम सदस्यों के बीच रखा । टेकानी रेलवे यार्ड में जो समस्याएं थी जैसे कि डैमरेज चार्ज, वार्फेज चार्ज ,पानी -बिजली की समस्या ,माल चोरी, माल कक्ष, आरपीएफ की व्यवस्था एवं यूरिनल की व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे बी आर यू सी सी सदस्य ने डीआरएम का ध्यान आकर्षित किया। उस पर त्वरित कार्रवाई हुई। लगभग सभी मांगों पर सकारात्मक विकास हो रहा है। होली ,दीपावली एवं छठ महापर्व पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए समय-समय पर पत्र लिखा गया। कोरोना काल के समय सभी ट्रेनों के नंबर के आगे जीरो (0)लगाकर स्पेशल बताया गया । और यात्री भाड़ा बढ़ा दिया गया । सीनियर सिटीजन को मिलने वाली सुविधा भी बंद हो गई । इस पर गंभीरता से रेल मंत्रालय को पत्र लिखा गया। भागलपुर से हावड़ा के लिए जनशताब्दी ,दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस, पटना के लिए सुपरफास्ट ट्रेन, टाटा के लिए सीधी ट्रेन, चेन्नई के लिए सीधी ट्रेन की मांग, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से भी किया गया।
अध्यक्ष अशोक भिवानी वाला ने अपने प्रतिवेदन में उपस्थित कार्यकारिणी के पदाधिकारी सभी सम्मानित सदस्य एवं समाज के सदस्यो का धन्यवाद किया। अध्यक्ष अशोक भिवानी वाला ने कहा कि दिनांक 21 अप्रैल 2021 को विधिवत महासचिव एवं कार्यकारिणी के सभी सदस्यों द्वारा नए चेंबर भवन का उद्घाटन किया गया। सत्र 2019-22 के बीच महासचिव रोहित झुनझुनवाला जी के द्वारा जो कार्य किए गए उसकी पूरी पूरी प्रशंसा की। अध्यक्ष अशोक भिवानी वालों ने भवन निर्माण, कोरोना राहत कार्य, ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा एवं अन्य सामाजिक कार्यों में जिन महानुभावों ने आर्थिक सहयोग किया उनका अभिनंदन एवं धन्यवाद किया ।चेंबर कार्यालय में जितने भी शिविर चेंबर द्वारा लगाए गए इसके लिए संयोजक एवं सहसंयोजक का आभार प्रकट किया।
24 अक्टूबर 2021 को आमसभा सह संविधान संशोधन सभा में पारित प्रस्ताव
1. आजीवन सदस्य व्यक्ति की सदस्यता व्यक्ति के जीवन काल तक रहेगी । प्रतिष्ठान की सदस्यता प्रतिष्ठान के जीवनकाल तक अथवा कंडिका 6 के ( क ) में वर्णन के अनुसार रहेगी । आजीवन सदस्यों को चेम्बर विकास हेतु 250 / – रूपया सालाना विकास शुल्क देना अनिवार्य होगा । विकास शुल्क भुगतान नहीं होने की स्थिति में किसी भी चुनाव में संबंधित सदस्य का मतदान का अधिकार लंबित रहेगा ।
2. टैक्स प्रैक्टिशनर , एकाउन्टेंट , कमीशन एजेन्ट या किसी भी प्रकार के शैक्षणिक कार्य करने वाले व्यक्ति के द्वारा सदस्यता आवेदन के साथ आधार कार्ड तथा पैन कार्ड भी देना अनिवार्य होगा
3.सदस्य के प्रतिष्ठान के नाम परिवर्तन की स्थिति में उनके मालिक अथवा साझेदार की सहमति से परिवर्तन शुल्क 2500 / – रूपया लेकर कार्यसमिति की स्वीकृति से नाम परिवर्तन किया जा सकेगा ।
4. साधारण सभा द्वारा निर्वाचित 24 सदस्य निम्न अनुसार पदाधिकारियों का चयन करेंगे ।
अध्यक्ष 1
महामंत्री 1
कोषाध्यक्ष 1
आन्तरिक अंकेक्षक – 1
उपाध्यक्ष 3
मंत्री 3
सह कोषाध्यक्ष 1
कुल संख्या 11
5.उपसमितियों के संयोजक कार्यकारिणी में स्थायी आमंत्रित रहेंगे , एवं इनका मनोनयन कार्यसमिति द्वारा किया जायेगा ।
6.चेम्बर के लेखा एवं कार्य वर्ष के प्रारंभ में कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्यों के बीच पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक की जायेगी , यदि आवश्यकता हो तो पुर्नगठन किया जायेगा ।
7.कार्यसमिति की बैठक की सूचना सुविधानुसार लिखित , व्हाट्सएप , टेलीफोन या अन्य माध्यमों से भी दी जा सकेगी या दी जायेगी ।
8.नामांकन आवेदन में प्रस्तावक एवं अनुमोदक अपने प्रतिष्ठान के मालिक , साझेदार या निर्देशक ही होंगे तथा इनकी सदस्यता भी 730 दिन पूर्व की होनी अनिवार्य है ।
9.चुनाव उपसमिति सदस्यों में किसी बिन्दु पर मतभिन्नता हो जाने की स्थिति में तत्कालीन सम्माननीय सदस्यों एवं चुनाव उपसमिति के सदस्यों के बीच बहुमत से निर्णय मान्य होगा ।
10. संविधान में वर्णित “ लिखित ” या ” स्मार पत्र ” के पर्याय में सूचना की आधुनिक प्रचलित प्रणाली मान्य होगी
11. भागलपुर नगर निगम से बाहर किसी भी व्यापारिक स्थान या शहर में 50 सदस्यों या उससे ज्यादा होने पर चुनाव उपसमिति के द्वारा उस स्थान पर ही मतदान केन्द्र निर्धारित किया जायेगा ।
सभा में अध्यक्ष अशोक भिवानी माला के अलावा महासचिव रोहित झुनझुनवाला, उपाध्यक्ष शरद सालारपुरिया ,नीरज कोटरीवाला, सचिव पुनीत चौधरी ,गिरधर गोपाल मवांडिया ,कोषाध्यक्ष मनीष बुचसीए, बालकिशन मवंड़िया, डीआरयूसीसी सदस्य अभिषेक पूर्व मेयर श्री दीपक जी भुवानिया, पूर्व डिप्टी मेयर प्रीति शेखर,पदम जैन, अभिषेक डालमिया, लक्ष्मीनारायण डोकानिया, नवनीत सराफ, नवनीत ढांढनिया, रमण साह, मनीष टिबेरवाल, निमित्त गोयनका ,विनोद अग्रवाल, गोपाल खेत्रीवाल, ओमप्रकाश कनोडिया और लक्ष्मीनारायण डोकानिया,आदि उपस्थित थे।