अगर आप हर बार नौकरी बदलते समय अपने ईपीएफ (EPF) अकाउंट ट्रांसफर कराने की झंझट से परेशान होते थे, तो अब आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया है। अब नौकरी बदलते समय सिर्फ पुराने ऑफिस (सोर्स ऑफिस) की मंजूरी से ही आपका अकाउंट नए ऑफिस में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे लाखों कर्मचारियों को ट्रांसफर प्रक्रिया में होने वाली देरी से छुटकारा मिलेगा।
पहले ईपीएफ ट्रांसफर के लिए पुराने और नए दोनों ऑफिस से अप्रूवल जरूरी होता था, जिससे पूरा प्रोसेस समय लेने वाला और जटिल बन जाता था। अब EPFO ने फॉर्म-13 के सॉफ्टवेयर में बदलाव करते हुए प्रक्रिया को तेज और आसान कर दिया है। केवल सोर्स ऑफिस के अप्रूवल से अब फंड नए ऑफिस में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों का समय और मेहनत दोनों की बचत होगी।
EPFO के अनुसार, इस नए बदलाव से करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को सीधा फायदा होगा। सालाना लगभग 90,000 करोड़ रुपये के ट्रांसफर की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही, कंपनियों के लिए यूएएन (UAN) जेनरेट करने की प्रक्रिया भी सरल कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों के खाते में जल्दी फंड ट्रांसफर हो सकेगा और नया यूएएन बनाने में भी आसानी होगी।
यह पहल सरकारी योजनाओं को सरल और कर्मचारियों के हित में सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब जॉब स्विच करते समय कोई भी कर्मचारी बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के अपना ईपीएफ अकाउंट आसानी से ट्रांसफर करवा सकता है। EPFO का यह बदलाव हर नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए निश्चित ही राहत भरी खबर है।